चुनाव से पहले जेल से बाहर आएगा राम रहीम, EC ने सशर्त दी पैरोल को मंजूरी
चुनाव से पहले जेल से बाहर आएगा राम रहीम, EC ने सशर्त दी पैरोल को मंजूरी
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किन शर्तों का राम रहीम को करना होगा पालन
दरअसल, कोर्ट में गुरमीत राम रहीम ने आकस्मिक और आवश्यक कारण बताते हुए 20 दिन के पैरोल की अर्जी डाली थी। ऐसे में राज्य में विधानसभा चुनवा के मद्देनजर ये मामला हरियाणा निर्वाचन आयोग के पास गया। जिस पर आयोग ने गुरमीत राम रहीम की इस अर्जी को सशर्त मंजूरी दी है। शर्तों के मुताबिक राम रहीम को हरियाणा जाने किसी भी चुनाव प्रचार की गतिविधियों में शामिल होने के साथ-साथ सोशल मीडिया के माध्यम से भी किसी भी दल का चुनाव प्रचार करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। डेरा प्रमुख की अर्जी को मंजूर करते हुए आयोग ने साफ कहा है कि अगर राम रहीम शर्तों का उल्लंघन करता है तो तुरंत पैरोल को रद्द कर दिया जाएगा। यह उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद हरियाणा सरकार गुरमीत राम रहीम के पैरोल पर बाहर आने का आदेश जल्द जारी कर सकती है। इस मामले के जानकारों की माने तो राम रहीम की जमानत बुधवार की सुबह हो सकती है और अगर जमानत पर राम रहीम बाहर आता है तो वह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में रहेगा क्योंकि उसमें पैरोल की अर्जी में साफ तौर पर यह कहा था कि वह पैरोल के दौरान उत्तर प्रदेश के बागपत में रहेगा और उसका हरियाणा विधानसभा चुनाव से किसी भी प्रकार का लेना-देना नहीं है।
जानिए क्या होता है पैरोल
लिए सबसे पहले हम आपको यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पैरोल होता क्या है। जिस अधिकार का इस्तेमाल कर जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहा मुजरिम पैरोल की अर्जी डालता है। तो आपको बता दें पैरोल एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें कैदी को कुछ शर्तों के साथ जेल से अस्थाई रूप से रिहा कर दिया जाता है। इसमें सबसे मुख्य बात यह होती है कि किसी भी कैदी को पैरोल देने के पीछे सबसे पहले यह देखा जाता है कि कैदी ने सुधार हुआ है या नही क्या वह समाज में वापस आने की स्थिति में है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर कैदी की पैरोल की अर्जी को स्वीकृति मिलती है। इन अधिकारों का इस्तेमाल कर राम रहीम अब तक अपनी सजा के दरम्यान लगभग 10 बार जेल से बाहर आ चुका है।
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