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दिल्ली-NCR में प्रदूषण का अलर्ट! AQI बिगड़ते ही GRAP-1 लागू, जानें क्या बदलेगा?
GRAP-1: राजधानी में हवा की क्वालिटी खराब होने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बुधवार को दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण लागू कर दिया.
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GRAP-1: दिल्ली-NCR में मौसम बदलने के साथ ही प्रदूषण की परेशानी बढ़ने लगी है. हवा धीमी चलने के कारण प्रदूषण फैलाने वाले कण वातावरण में जमा हो रहे हैं, जिससे हवा की क्वालिटी लगातार प्रभावित हो रही है. ऐसे हालात में दिल्ली और आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं. मौसम के मौजूदा रुख को देखते हुए आने वाले दिनों में भी प्रदूषण से तुरंत राहत मिलने की संभावना कम नजर आ रही है.
दिल्ली का AQI बढ़कर 244 हुआ
राजधानी में हवा की क्वालिटी खराब होने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बुधवार को दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण लागू कर दिया. इसके तहत संबंधित विभागों को प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाने और हवा की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, 20 अक्टूबर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 179 था, जो मध्यम श्रेणी में आता है. वहीं, 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे तक यह बढ़कर 244 हो गया. AQI के इस स्तर पर पहुंचने के साथ ही दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई. प्रदूषण के स्तर में आई इस बढ़ोतरी ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है.
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अगले कुछ दिनों तक परेशान कर सकती है खराब हवा
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भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के पूर्वानुमानों के अनुसार, दिल्ली में आने वाले दिनों में भी हवा की गुणवत्ता खराब बनी रह सकती है.. हवा की रफ्तार कम होने पर प्रदूषक कण आसानी से बिखर नहीं पाते और वातावरण में जमा होते रहते हैं.. इससे प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका रहती है..
इन्हीं परिस्थितियों और मौसम के पूर्वानुमानों को ध्यान में रखते हुए GRAP उप-समिति ने पूरे NCR में पहले चरण के उपाय लागू करने का फैसला लिया है., इसका मकसद प्रदूषण को और गंभीर होने से रोकना है.
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GRAP-1 लागू होने पर किन बातों पर रहेगा जोर?
GRAP-1 के तहत संबंधित एजेंसियों को प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए निर्धारित उपायों का सख्ती से पालन कराने, निगरानी बढ़ाने और AQI की नियमित समीक्षा करने को कहा गया है.. इसके साथ ही CAQM ने लोगों से भी GRAP-1 के सिटीजन चार्टर में बताए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है.
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GRAP-1 लागू होते ही क्या बदला?
निर्माण और तोड़फोड़ की जगह पर एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल जरूरी है, होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट के तंदूर में कोयला या लकड़ी जलाने पर सख्त रोक रहेगी, सड़कों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव और मशीनों से सफाई तेज कर दी गई है,खुले में कचरा या सूखे पत्ते जलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा....
नियम तोड़े तो लगेगा 10 हजार का चालाना
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बढ़ते प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए सड़कों पर सख्ती बढ़ा दी गई है.. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बिना वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUCC) के दौड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सघन जांच अभियान शुरू किया है अगर गाड़ी का पीयूसी कट चुका है या नहीं है, तो सीधे 10,000 रुपये का चालान काटा जाएगा.
दिल्ली समेत चार राज्यों को भेजे गए निर्देश
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GRAP-1 लागू करने से संबंधित आदेश दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है. आयोग की उप-समिति प्रदूषण के स्तर और मौसम की स्थिति पर नजर बनाए रखेगी. हवा की गुणवत्ता में होने वाले बदलाव के आधार पर आगे के फैसले लिए जाएंगे. फिलहाल दिल्ली-NCR के लोगों को प्रदूषण से बचाव के लिए सावधानी बरतने और प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने की जरूरत है .