बुलडोजर एक्शन पर सख्त टिप्पणी करने वाले दोनों जजों के बारे में जानिए
इस वक़्त बुलडोज़र की चर्चा खूब हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी बुलडोज़र को लेकर सुनवाई हुई, जहां जजों ने सख़्त टिप्पणी की, साथ ही योगी सरकार की सराहना भी की है, जानिए कौन हैं वो दो जज जिन्होंने बुलडोज़र एक्शन पर सख़्त टिप्पणी की है।
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सुप्रीम कोर्ट की सख़्त टिप्पणी: कोई भी आरोपी अगर दोषी भी साबित होता है, तो भी उसके घर पर बुलडोज़र चलाना किसी भी तरह से जायज नहीं है। अगर कोई किसी अपराध में दोषी पाया जाता है, तो भी बिना कानूनी प्रक्रिया को पूरा किए उसके घर को ढहाया नहीं जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट की सख़्त टिप्पणी के बीच यूपी सरकार ने अपने बुलडोज़र एक्शन पर जवाब दाखिल किया। योगी सरकार के हलफनामे को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है। लेकिन अब सवाल यह है कि वे जज कौन हैं जिन्होंने बुलडोज़र एक्शन पर सख़्त टिप्पणी की है। आइए विस्तार से जानते हैं दोनों जजों के बारे में:
इन्हीं दोनों जजों ने बुलडोज़र एक्शन पर सख़्त टिप्पणी की और दिशा-निर्देश जारी करने का प्लान बनाया है। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने सभी पक्षों को आदेश दिया है कि वे अपने सुझाव जल्दी दें, ताकि सभी राज्यों पर लागू होने वाले दिशानिर्देश तय किए जा सकें। ऐसे में देखना होगा कि बुलडोज़र एक्शन पर आगे क्या फ़ैसला आता है।
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