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'देश के अंदरूनी मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं...', अभिनेता इमरान खान के प्रदर्शन पर चिराग पासवान का दो टूक जवाब

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को CJP प्रदर्शन में शामिल होने के बाद 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया है. उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में इसे चुनौती देते हुए मनमाना और असंवैधानिक बताया है. वहीं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन भारतीय नागरिकों का अधिकार है,

Image Source: IANS
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बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान इन दिनों एक राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होने के बाद कानूनी विवाद में घिर गए हैं. मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में हिस्सा लेने के बाद उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया है. इस मामले ने अब कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा तेज कर दी है. अभिनेता ने इस नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है, वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

चिराग पासवान ने विदेशी नागरिकों की भूमिका पर क्या कहा?

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि भारतीय नागरिकों को देश में रहते हुए भारत से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है. उन्होंने कहा कि वह हमेशा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करते रहे हैं. हालांकि, उनके मुताबिक, भारत का नागरिक नहीं होने वाले व्यक्ति को देश के आंतरिक मामलों में दखल देने से बचना चाहिए. चिराग पासवान ने इस मामले में विदेशी ताकतों की संभावित भूमिका को लेकर जताई जा रही आशंकाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत के आंतरिक मामलों में किसी गैर-भारतीय की भूमिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता. हालांकि, विदेशी ताकतों की कथित भूमिका को लेकर जताई गई आशंका और उसके संबंध में किसी ठोस प्रमाण के बीच अंतर समझना जरूरी है.

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CJP प्रदर्शन में शामिल हुए थे इमरान खान

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दरअसल, 10 अक्टूबर को मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ था. यह प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध कार्यक्रम से जुड़ा था. अभिनेता इमरान खान भी इसमें शामिल हुए थे. जानकारी के मुताबिक, वह अगस्त क्रांति मैदान की ओर जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग के पास रोक दिया. इसके बाद उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया. इस घटनाक्रम के बाद मुंबई स्थित फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने अभिनेता को भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया. नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर, 2026 तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा, उन्हें दूसरा नोटिस भी भेजा गया है, जिसमें पूछा गया है कि उनका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए. इस नोटिस का जवाब देने के लिए उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है.

बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे अभिनेता

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इमरान खान ने भारत छोड़ने के निर्देश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए इसे मनमाना, गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया है. उनकी याचिका के अनुसार, उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश देने वाले नोटिस में पर्याप्त कारण नहीं बताए गए. अभिनेता का यह भी आरोप है कि नोटिस जारी करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया. इमरान खान ने अदालत को बताया कि 10 अक्टूबर को पुलिस ने उन्हें नाना चौक इलाके में अगस्त क्रांति मैदान के पास कुछ समय के लिए हिरासत में लिया था. उनका दावा है कि उन्होंने किसी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं किया. उन्होंने हाई कोर्ट से नोटिस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है.

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बहरहाल, , इस मामले में अदालत का फैसला अहम होगा. एक तरफ अभिनेता ने प्रशासनिक कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ उनका OCI दर्जा भी विवाद के दायरे में आ गया है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि अदालत इस याचिका पर क्या रुख अपनाती है और इमरान खान को जारी नोटिस के मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है.

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