सरकारी बंगला खाली नहीं कर रहे पूर्व CJI, सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र, जानिए क्या है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ से उनका आधिकारिक आवास खाली कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है.

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06 Jul 2025
( Updated: 09 Dec 2025
09:49 PM )
सरकारी बंगला खाली नहीं कर रहे पूर्व CJI, सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र, जानिए क्या है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ से उनका आधिकारिक आवास खाली कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है.

सूत्रों के मुताबिक, कोर्ट प्रशासन ने केंद्रीय आवास मंत्रालय को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि बंगला नंबर 5, कृष्णा मेनन मार्ग को तुरंत सुप्रीम कोर्ट के हाउस पूल में वापस लिया जाए. सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने कहा कि यह कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ नियम 3बी के तहत निर्धारित समय से अधिक समय तक रुके रहे हैं. उन्हें बनाए रखने का अनुरोध दोनों पहले ही समाप्त हो चुके हैं.

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर, 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे. CJI चंद्रचूड़ को दी गई आवासन की अनुमति 31 मई 2025 को समाप्त हो गई थी, और 2022 नियमों के नियम 3बी में प्रदान की गई छह महीने की अवधि 10 मई, 2025 को समाप्त हो गई है. इसके बावजूद, वे अब भी उस बंगले में रह रहे हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट प्रशासन नियमों का उल्लंघन मान रहा है. 

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प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब और देरी न करते हुए बंगले का तत्काल कब्जा लिया जाना आवश्यक है, ताकि इसे फिर से सुप्रीम कोर्ट के कार्यात्मक उपयोग में लाया जा सके.

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