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मीरा रोड स्थित खेसारीलाल यादव के घर पर अतिक्रमण का नोटिस, महानगरपालिका ने दी कार्रवाई की चेतावनी

खेसारीलाल यादव और उनके परिवार के इस समय बिहार में चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के कारण मीरा रोड स्थित उनके घर पर कोई मौजूद नहीं था.

05 Nov, 2025
( Updated: 06 Dec, 2025
06:37 AM )
मीरा रोड स्थित खेसारीलाल यादव के घर पर अतिक्रमण का नोटिस, महानगरपालिका ने दी कार्रवाई की चेतावनी

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और राजद के छपरा से उम्मीदवार खेसारीलाल यादव नई मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं. मीरा रोड स्थित उनके आवास पर मीरा भायंदर महानगरपालिका ने नोटिस जारी करते हुए अनधिकृत निर्माण को लेकर सख्त रुख अपनाया है.

महानगरपालिका ने भेजा खेसारीलाल को नोटिस

नगरपालिका की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि खेसारीलाल यादव के घर के बाहर लगाए गए लोहे के एंगल और शेड को तुरंत हटाया जाए, अन्यथा अतिक्रमण विभाग की ओर से बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी. यह मामला तब सामने आया जब महानगरपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण की जांच की गई. इसी दौरान खेसारीलाल यादव के बंगले पर अनधिकृत संरचना पाई गई.

बिहार में चुनाव प्रचार में व्यस्त खेसारीलाल यादव

खेसारीलाल यादव और उनके परिवार के इस समय बिहार में चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के कारण मीरा रोड स्थित उनके घर पर कोई मौजूद नहीं था. 

आईएएनएस की टीम ने मौके पर पहुंचकर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, तो वहां कोई मौजूद नहीं मिला. दूसरी तरफ, महानगरपालिका में छुट्टी होने की वजह से किसी भी अधिकारी की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी.

ये है पूरा मामला

नोटिस में कहा गया है कि मीरा भयंदर महानगरपालिका वार्ड समिति क्रमांक 4, मीरा रोड (पूर्व), पुराने पेट्रोल पंप के सामने, कनासिक काउंटी, नताशा पार्क के पीछे, रो हाउस क्रमांक 1 और 2 में लोहे के एंगल और चादरों की मदद से भूतल, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर शेड के निर्माण के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है. तदनुसार, जब उक्त स्थान पर वास्तविक स्थल निरीक्षण किया गया, तो यह बताया गया है कि रो हाउस क्रमांक 1 और 2 में लोहे के एंगल और चादरों की मदद से भूतल, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर शेड का अनधिकृत निर्माण किया गया है, साथ ही बिना अनुमति के स्वीकृत मानचित्र को बदलकर अनधिकृत निर्माण किया गया है.

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नोटिस में आगे कहा गया कि आपको तुरंत अपने द्वारा किए गए अनधिकृत निर्माण को स्वयं हटा देना चाहिए. अन्यथा, उक्त अनधिकृत निर्माण के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, उक्त निर्माण को महानगरपालिका द्वारा हटा दिया जाएगा या ध्वस्त कर दिया जाएगा और उक्त कार्रवाई की लागत आपसे कर के रूप में वसूल की जाएगी.

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