माफी अस्वीकार... कर्नल सोफिया पर टिप्पणी केस में बढ़ीं मंत्री विजय शाह की मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट का SIT बनाने का आदेश

कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देकर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह बुरी तरह से फंस गए हैं. SC ने विजय शाह का माफीनामा नामंजूर कर दिया है, लेकिन राहत की बात ये है कि SC ने उनकी तत्काल गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने विशेष जांच समिति (SIT) बनाने को कहा है.

Author
19 May 2025
( Updated: 09 Dec 2025
05:46 PM )
माफी अस्वीकार... कर्नल सोफिया पर टिप्पणी केस में बढ़ीं मंत्री विजय शाह की मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट का SIT बनाने का आदेश
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की उस माफ़ी को ख़ारिज कर दिया जो उन्होंने सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए दी थी। अदालत ने इस बयान को “पूरे देश के लिए शर्मनाक” करार दिया।

नामंजूर हुआ शाह का माफीनामा
सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह का माफीनामा नामंजूर कर दिया है, लेकिन राहत की बात ये है कि SC ने उनकी तत्काल गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है. इसके साथ ही मामले की जांच के लिए SIT गठित करने का आदेश दिया है. इस SIT में तीन IPS अधिकारी होंगे, जिसमें एक महिला अधिकारी भी होंगी. अदालत ने मध्य प्रदेश के बाहर के तीन वरिष्ठ IPS अधिकारियों की विशेष जांच समिति (SIT) बनाने को कहा है. 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने कहा कि ‘हम इस मामले पर करीब से नजर रखेंगे. इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया है. अदालत ने कहा कि हम एसआईटी को निर्देश देते हैं कि वह इस जांच के नतीजे स्टेटट रिपोर्ट के जरिए पेश करे. इस मामले पर एसआईटी पहली रिपोर्ट 28 मई को पेश करेगी.’

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने पूछा कि ‘आपने क्या माफी मांग ली है? कोर्ट ने विजय शाह से कहा कि आपने क्या कहा और क्या माफी मांगी, उसके वीडियो दिखाइए? हम जानना चाहते हैं कि आपने कैसे माफी मांगी है. कुछ लोग तो इशारों से माफी मांगते हैं. कुछ घड़ियाली आंसू बहाते हैं. हम जानना चाहते हैं.’

कोर्ट ने विजय शाह के वकील मनिंदर सिंह से कहा कि ‘हमें आपकी ऐसी माफी नहीं चाहिए. आप पहले गलती करते हैं फिर कोर्ट चले आते हैं. आप जिम्मेदार नेता हैं. आपको सोच समझकर बोलना चाहिए लेकिन आपने बहुत घटिया भाषा अपनाई है. इस पर विजय शाह के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि ‘वो माफी मांग चुके हैं. माफी का वीडियो भी जारी कर चुके हैं.’ इस पर कोर्ट ने कहा कि माफी किस तरह से मांगी गई है इस पर निर्भर करता है. आपकी भाषा और अंदाज से नहीं लग रहा कि आप लज्जित हैं. आप कह रहे हैं कि किसी को ठेस पहुंची हो तो आप क्षमा चाहते हैं. हम आपकी माफी की अपील खारिज करते हैं. आपने सिर्फ इसलिए माफी मांगी है क्योंकि कोर्ट ने कहा है. आपने 12 मार्च को ये बयान दिया. आपको पता था कि जब जनता की भावनाएं सेना के पराक्रम और देश के साथ थीं तब आपने ऐसी घटिया भाषा सार्वजनिक तौर पर अपनाई.
‘हाईकोर्ट ने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई’
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमे आपकी माफी की जरूरत नहीं है. ये अदालत कि अवमानना का केस नहीं है कि आप माफी मांगकर बच जाओ. आप अदालत में अर्जी दाखिल कर माफी को इसके साथ जोड़ रहे हैं. हम कानून के मुताबिक इससे निपट सकते हैं. हाईकोर्ट ने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई है.

बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान के बाद उनके खिलाफ महू तहसील स्थित मानपुर थाने में FIR दर्ज की गई थी. विजय शाह के खिलाफ यह एफआईआर तीन गंभीर धाराओं 152, 196(1)(b) और 197(1)(c) के तहत दर्ज की गई थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.दरअसल विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक बयान दिया था. उन्होंने एक जनसभा में कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लेकर विवादित बयान दिया था.

यह भी पढ़ें

टिप्पणियाँ 0

LIVE
Advertisement
Podcast video
अरुणाचल पर कब्जे की कोशिश करने वालों को करारा जवाब, घुसपैठियों को खदेड़ने की तारो सोनम ने दी चेतावनी, Podcast
Advertisement
Advertisement
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज़
होम वीडियो खोजें