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बिना परमिशन यात्रा निकाली तो होगी गिरफ्तारी! 'लहरा दो तिरंगा' कार्यक्रम से पहले दिल्ली पुलिस ने दिपके के घर पहुंचकर थमाया नोटिस

दिल्ली पुलिस ने CJP प्रमुख अभिजीत दिपके को 'लहरा दो तिरंगा' कार्यक्रम को लेकर नोटिस जारी किया है. पुलिस ने चेतावनी दी कि कनॉट प्लेस में बिना NDMC की अनुमति तिरंगा यात्रा निकालने पर BNSS की धारा 163 के उल्लंघन के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

Image Source: IANS
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख अभिजीत दिपके को 'लहरा दो तिरंगा' कार्यक्रम में शामिल होने से पहले दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी कर चेतावनी दी है. पुलिस ने साफ किया है कि बिना अनुमति तिरंगा यात्रा निकालने या प्रतिबंधित क्षेत्र में भीड़ जुटाने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इस मामले ने कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और अनुमति से जुड़े सवालों को चर्चा में ला दिया है.

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार दोपहर दिल्ली पुलिस की एक टीम अभिजीत दिपके को नोटिस देने पहुंची. दिपके इन दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रवक्ता अनीस गवंडे के पंचकुइंया रोड स्थित आवास पर ठहरे हुए हैं. पुलिस ने उन्हें नोटिस सौंपा और उस पर उनके हस्ताक्षर भी लिए. दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया है. 

कनॉट प्लेस में प्रतिबंधों का हवाला

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दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार, नोटिस में बताया गया है कि कनॉट प्लेस इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू हैं. पुलिस का कहना है कि तिरंगा यात्रा के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) से अनुमति नहीं ली गई है. ऐसे में यदि बिना अनुमति मार्च निकाला जाता है, तो इसे लागू प्रतिबंधों का उल्लंघन माना जा सकता है. इस दौरान पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि तिरंगा फहराना अपने आप में गैरकानूनी नहीं है. हालांकि, बिना जरूरी अनुमति के जुलूस निकालना और बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करना अलग मामला है. नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

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भीड़ और यातायात को लेकर चिंता

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नोटिस में कनॉट प्लेस की व्यस्तता का भी जिक्र किया गया है. यह दिल्ली का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है, जहां बड़ी संख्या में शोरूम, रेस्टोरेंट, होटल और बैंक मौजूद हैं. खासकर शाम के समय और त्योहारों के दौरान यहां लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है. पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, सीमित प्रवेश और निकास मार्गों के कारण किसी एक स्थान पर भीड़ जमा होने से आसपास के रास्तों पर भी असर पड़ सकता है. इससे आम लोगों की आवाजाही और आपातकालीन सेवाओं के संचालन में परेशानी आने की आशंका है.

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बताते चलें कि पुलिस की चेतावनी का मुख्य उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ के कारण होने वाली संभावित परेशानियों को रोकना है. कार्यक्रम को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर नजर बनी हुई है. लेकिन पुलिस का यह कदम यह ज़रूर साफ़ करता है कि अगर दिपके सेंट्रल पार्क के तरफ़ भीड़ के साथ पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है. 

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