CJP Protest: इमरान खान के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की मांग, किरीट सोमैया ने गृह मंत्रालय को लिखा पत्र
सोमैया ने गृह मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन को लिखे पत्र में कहा कि इमरान खान 10 अक्टूबर को अगस्त क्रांति मैदान में हुए प्रदर्शन में शामिल हुए थे. यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर किया गया था. इसके लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी और मुंबई पुलिस ने मौके पर इमरान समेत कई लोगों को हिरासत में लिया था. इस घटना के संबंध में मुंबई के गावदेवी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है और इसमें इमरान खान का नाम भी शामिल है.
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महाराष्ट्र बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने एक्टर इमरान खान के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने की मांग की है. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को पत्र लिखकर अपील की कि इमरान खान को फिलहाल भारत छोड़ने से रोका जाए. सोमैया का कहना है कि 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए प्रदर्शन के मामले में दर्ज एफआईआर की जांच और उनकी ओर से दी गई शिकायत पर जांच पूरी होने तक इमरान का भारत में रहना जरूरी है.
इमरान के ख़िलाफ़ दर्ज कराई गई FIR
सोमैया ने गृह मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन को लिखे पत्र में कहा कि इमरान खान 10 अक्टूबर को अगस्त क्रांति मैदान में हुए प्रदर्शन में शामिल हुए थे. यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर किया गया था. इसके लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी और मुंबई पुलिस ने मौके पर इमरान समेत कई लोगों को हिरासत में लिया था. इस घटना के संबंध में मुंबई के गावदेवी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है और इसमें इमरान खान का नाम भी शामिल है.
पत्र में सोमैया ने इमरान को लेकर क्या दावा किया
पत्र में सोमैया ने दावा किया है कि इमरान खान अमेरिका के नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड है. उन्होंने लिखा कि इमरान भारत के बाहर जा सकते हैं और अगर जांच पूरी होने से पहले वह देश छोड़ देते हैं, तो आगे की जांच, बयान दर्ज करने और कानूनी प्रक्रिया में परेशानी आ सकती है. इसी आधार पर उन्होंने गृह मंत्रालय से इमरान के भारत छोड़ने पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी करने और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से उनके खिलाफ एलओसी जारी करने का अनुरोध किया है.
‘अगर इमरान भारत छोड़ने की कोशिश करते हैं तो…’
सोमैया ने अपने पत्र में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धाराओं का हवाला भी दिया है. उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत केंद्र सरकार कुछ परिस्थितियों में किसी विदेशी नागरिक के भारत छोड़ने पर रोक लगाने का आदेश दे सकती है. उन्होंने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से कहा कि अगर इमरान भारत छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इसकी जानकारी गावदेवी पुलिस स्टेशन को दी जाए.
जानें क्या है मामला
दरअसल, यह पूरा मामला 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए प्रदर्शन से जुड़ा है. यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर था. इमरान खान, उनकी पार्टनर लेखा वॉशिंगटन और उनकी कजिन जायन मैरी खान भी प्रदर्शन के दौरान वहां मौजूद थे. मुंबई पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान 400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया था, जिसमें इमरान खान भी शामिल थे. बाद में उन्हें और अन्य लोगों को छोड़ दिया गया.
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Source Input- IANS