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RC गुम होने पर नहीं काटने पड़ेंगे RTO के चक्कर! घर बैठे ऐसे करें डुप्लीकेट RC के लिए अप्लाई

RTO Office: अगर आपकी गाड़ी की RC खो गई है या चोरी हो गई है, तो सबसे पहले इसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें या अपने राज्य के पुलिस पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा के जरिए शिकायत दर्ज कराएं.

Image Source: Canva (Representative Image)
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RTO Office: गाड़ी चलाते समय रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) अपने पास रखना बेहद जरूरी होता है.  यह दस्तावेज इस बात का प्रमाण है कि आपकी गाड़ी परिवहन विभाग में रजिस्टर्ड है. लेकिन कई बार जल्दबाजी, लापरवाही या किसी दुर्घटना के कारण RC खो जाती है. कुछ मामलों में यह चोरी हो जाती है या पानी में भीगने और फटने की वजह से खराब हो जाती है. ऐसी स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डुप्लीकेट RC के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपका काफी समय बच सकता है.

RC खो जाए तो सबसे पहले क्या करें?

अगर आपकी गाड़ी की RC खो गई है या चोरी हो गई है, तो सबसे पहले इसकी सचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें या अपने राज्य के पुलिस पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा के जरिए शिकायत दर्ज कराएं. आवेदन के समय पुलिस शिकायत या FIR से जुड़ा दस्तावेज मांगा जा सकता है. वहीं, अगर RC आपके पास है, लेकिन वह फट गई है या बुरी तरह खराब हो चुकी है, तो प्रक्रिया अलग हो सकती है और आमतौर पर FIR की जरूरत नहीं होती. इसके अलावा, कुछ मामलों में हलफनामा भी मांगा जा सकता है, जिसमें RC खोने या खराब होने की जानकारी देनी होती है.

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डुप्लीकेट RC के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

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आवेदन करने से पहले सभी जरूरी कागजात तैयार रकना बेहतर रहता है, ताकि बिच में प्रक्रिया न रुके. आमतौर पर इसके लिए Form 26, पुलिस शिकायत या FIR की कॉपी (जहां लागू हो), गाड़ी का वैध इंश्योरेंस, PUC सर्टिफिकेट, पहचान पत्र और पते का प्रमाण मांगा जा सकता है. अगर गाड़ी लोन पर खरीदी गई है, तो फाइनेंस कंपनी या बैंक से NOC की जरूरत भी पड़ सकती है. हालांकि, दस्तावेजों की वास्तविक सूची आपके राज्य और संबंधित RTO के नियमों के अनुसार अलग हो सकती है.

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घर बैठे ऑनलाइन कैसे करें आवेदन?

डुप्लीकेट RC के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले भारत सरकार के आधिकारिक Parivahan पोर्टल  पर जाएं.. यहां Vehicle Related Services का विकल्प चुनें और अपना राज्य सिलेक्ट करें. इसके बाद गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके संबंधित RTO की सेवाओं में जाए. वहां Duplicate RC या Apply for Duplicate Registration Certificate का विकल्प चुनें. अब मांगी गई जानकारी भरें, चेसिस नंबर के आखिरी पांच अंक दर्ज करें और जरूरत पड़ने पर OTP के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करें.

इसके बाद RC खोने या खराब होने का सही कारण चुनें और आवश्यक विवरण भरें. पोर्टल पर मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें और निर्धारित सरकारी फीस का ऑनलाइन भुगतान कर दें.. आवेदन पूरा होने के बाद मिलने वाली रसीद और Form 26 को डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें. ध्यान रखें कि सभी सेवाएं और ऑनलाइन सुविधाएं हर राज्य में एक जैसी नहीं होतीं.

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आवेदन के बाद कितने दिन में मिलेगी नई RC?

ऑनलाइन आवेदन करने के बाद कुछ मामलों में प्रिंट किए गए फॉर्म, रसीद और जरूरी दस्तावेजों की प्रतियां RTO में जमा करनी पड़ सकती हैं. इसके बाद विभाग दस्तावेजों का सत्यापन करता है और आवेदन को मंजूरी मिलने पर डुप्लीकट RC जारी की जाती है. नई RC डाक के जरिए आपके रजिस्टर्ड पते पर भेजी जा सकती है. इसे मिलने में लगने वाला समय संबंधित RTO और आवेदन की स्थिति पर निर्भर करता है.
इसलिए आवेदन करने से पहले अपने राज्य के परिवहन पोर्टल पर दिए गए निर्देश जरूर पढ़ें. इससे आपको सही जानकारी मिलेगी और बिना अनावश्यक भागदौड़ के डुप्लीकेट RC बनवाने की प्रक्रिया पूरी करने में मदद मिलेगी. 

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