ट्रेन में सफर करते हैं? तो ये नियम ज़रूर जान लें - भारतीय रेलवे में यात्रा करते समय कुछ नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी होता है. इन नियमों की अनदेखी करने पर आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
ट्रेन में शराब पीना है पूरी तरह वर्जित - ट्रेन में शराब पीना भारतीय रेलवे अधिनियम के तहत अपराध है. इसके बावजूद कई यात्री इस नियम को हल्के में लेते हैं.
रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत कार्रवाई - अगर कोई यात्री शराब पीते या नशे की हालत में पकड़ा जाता है,तो उस पर रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत केस बन सकता है.
क्या हो सकता है सज़ा या जुर्माना- ऐसे यात्री को 6 महीने तक की जेल हो सकती है. या फिर ₹500 तक का जुर्माना, या दोनों भी संभव हैं.
नशे में हंगामा? सज़ा और भी सख्त - अगर आप नशे में दूसरे यात्रियों को परेशान करते हैं, तो आप पर और भी गंभीर धाराएं लग सकती हैं.
बीच सफर में उतारा जा सकता है - रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) को अधिकार है कि वो नशे में धुत यात्री को चलती ट्रेन से भी उतार सकती है.
सभी कोचों में लागू है यह नियम - चाहे AC हो या जनरल कोच, नियम सभी पर समान रूप से लागू हैं. किसी भी श्रेणी में शराब पीना प्रतिबंधित है.
सुरक्षित और नियमबद्ध यात्रा करें - हमेशा नियमों का पालन करें और जिम्मेदारी से सफर करें. नियम तोड़ने पर केवल जुर्माना ही नहीं, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.
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