PM Kisan Yojana: एक परिवार में कितने सदस्य ले सकते हैं स्कीम का लाभ, जानिए क्या है सरकारी नियम
देश के लाखों किसानों के खाते में इसका पैसा जमा कराया गया। प्रधानमंत्री के बस एक क्लिक करते ही लाभार्थियों के खाते में 2000 रुपये की किस्त जारी हो सकती है।

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PM Kisan Samman Nidhi Yojana: पीएम किसान यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana)।यह केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है जिसमें किसानों को धनराशि सीधा उनके खाते में जमा कराई जाती है। पिछले महीने सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त (PM Kisan installment) जारी की थी। देश के लाखों किसानों के खाते में इसका पैसा जमा कराया गया। प्रधानमंत्री के बस एक क्लिक करते ही लाभार्थियों के खाते में 2000 रुपये की किस्त जारी हो सकती है। आपके खाते में पैसे आए या नहीं, इसकी जानकारी पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट २ पर लॉगिन कर ले सकते हैं।मौजूदा नियम के मुताबिक, हर किसान के खाते में साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं जिसमें हर 4 महीने पर 2000 रुपये की किश्त जारी होती है
परिवार में कितने लोगों को मिलेगा इसका फायदा
पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर सरकार ने पूरा नियम बनाया है और बताया है कि एक परिवार में कितने लोगों को इसका फायदा मिल सकता है।सरकार ने पात्रता (एलिजबिलिटी)के बारे में भी बताया है।जो लोग शर्तों को पूरा करते हैं, जरूरी दस्तावेज जमा कराते हैं उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाता है।सरकार ने परिवार के रूप में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे का जिक्र किया है।पीएम किसान के लिए परिवार की यही परिभाषा दी गई है।हालांकि राज्य सरकारें अपने हिसाब से इसमें सदस्यों को जोड़ सकती हैं।नियम के मुताबिक, परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति जैसे पति या पत्नी में से कोई एक ही पीएम किसान का लाभ ले सकता है। दोनों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलता। लाभार्थी को आधार से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस की मदद से पीएम किसान का पैसा जारी किया जाता है। इस डेटाबेस में परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी होती है। लैंड रिकॉर्ड्स में परिवार के जिन-जिन लोगों का नाम होता है, वे सभी नाम सरकार के डेटाबेस में होते हैं।
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कौन पा सकता है लाभ
- जिन लोगों को आमदनी अधिक है, वे पीएम किसान स्कीम का फायदा नहीं ले सकते।
- जिन लोगों के पास संस्थागत जमीनें हैं या कॉमर्शियल प्लॉट है, वे उस पर पीएम किसान का लाभ नहीं ले सकते।
- पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री और लोकसभा / राज्य सभा / राज्य विधान सभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं।
- रिटायर्ड पेंशनर जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या उससे अधिक है (मल्टी-टास्किंग स्टाफ/ग्रुप IV/ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर) भी पात्र नहीं हैं।
पीएम किसान के बारे में
- केंद्र ने छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) शुरू की है। इस योजना से देश भर के 12 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है।
- पीएम किसान योजना किसानों को उनकी भूमि जोत के आकार के बावजूद वित्तीय सहायता देती है।राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त में 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के लिए 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर किया गया है।
- यदि किसान परिवारों के नाम लाभार्थियों की सूची से गायब हैं, तो वे लाभार्थी सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए अपने जिलों में जिला स्तरीय शिकायत निवारण निगरानी समिति से संपर्क कर सकते हैं।