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अमित शाह मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत, अदालत ने किया बरी, MP-MLA कोर्ट का फैसला

यह मामला मई 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की ओर से बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा है.

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26 Oct 2026
( Updated: 26 Oct 2026
12:15 PM )
अमित शाह मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत, अदालत ने किया बरी, MP-MLA कोर्ट का फैसला
Image Source- IANS
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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया. मामले की सुनवाई के लिए राहुल गांधी खुद सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए. 

इससे पहले वह दिल्ली से सुल्तानपुर पहुंचे और अदालत के निर्देश पर प्राइवेट बॉन्ड भी दाखिल किया. राहुल गांधी सोमवार सुबह करीब 11:12 बजे सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत पहुंचे. उनकी पेशी को देखते हुए दीवानी न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी.

क्या था अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा मामला 

यह मामला मई 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की ओर से बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा है. आरोप है कि राहुल गांधी ने उस दौरान BJP के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी की थी. इस टिप्पणी को मानहानिकारक बताते हुए BJP नेता और सुल्तानपुर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. मामले की सुनवाई पहले सिविल कोर्ट में हुई और बाद में इसे एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया. 

कोर्ट ने सुनवाई के बाद 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को समन जारी किया था. इसके बाद 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी पहली बार व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए थे. उस दौरान उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत मिली थी. राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए इसे सत्ता पक्ष की साजिश बताया था. शिकायतकर्ता की ओर से राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेने के लिए भी अदालत में आवेदन दिया गया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था. इसके बाद सेशन कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस मांग को स्वीकार नहीं किया था.

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सोमवार को फैसले के लिए राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे. अदालत ने फैसला सुनाए जाने से पहले निजी बंधपत्र और जमानतनामा दाखिल करने को भी कहा था. राहुल गांधी ने सुल्तानपुर पहुंचने के बाद निर्धारित प्रक्रिया पूरी की. अदालत के फैसले से इस मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. मामले में शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें बरी कर दिया.  

फैसले से कांग्रेसियों में खुशी की लहर 

MP-MLA कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने खुशी जताई. पार्टी ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए लिखा, सत्यमेव जयते, सुल्तानपुर के MP/MLA कोर्ट ने नेता विपक्ष राहुल गांधी को मानहानि केस में बरी किया. वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, मानहानि के मुकदमें राहुल पर तमगे हैं. उनके पास हथियार है- डराना, मुकदमें करना. हमारा नेता लड़ेगा. हमारे लिए ही नहीं लोकतंत्र के लिए राहत की खबर है.

 

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