होली पर प्रशासन का बड़ा फैसला, 4 मार्च को बंद रहेंगी शराब की सभी दुकानें, 3 मार्च को पब्लिक हॉलीडे

Holi 2026: अवनीश राय ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए साफ किया है कि इस वर्ष होली 4 मार्च को मनाई जाएगी और त्योहार के दौरान जिले में विशेष नियम लागू रहेंगे.

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Holi 2026: होली के त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं. जिलाधिकारी अवनीश राय ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए साफ किया है कि इस वर्ष होली 4 मार्च को मनाई जाएगी और त्योहार के दौरान जिले में विशेष नियम लागू रहेंगे.

होली के दिन शराब की दुकानें रहेंगी बंद

डीएम के आदेश के अनुसार, होली के दिन यानी 4 मार्च को शाम 6 बजे तक जिले की सभी शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी. इसमें देशी शराब, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग की दुकानें और सीएल-2, एफएल-2, 2बी, एफएल-6, 7, 9, 9ए जैसी थोक और फुटकर लाइसेंस वाली दुकानें शामिल हैं.
यह फैसला पिछले साल की तरह ही इस बार भी लिया गया है, ताकि त्योहार के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी या कानून व्यवस्था की समस्या न हो। यह आदेश उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के तहत जारी किया गया है.

तीन मार्च को भी रहेगा सार्वजनिक अवकाश

जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार सरकार ने अवकाश सूची में बदलाव किया है. पहले 3 मार्च को स्थानीय अवकाश के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन अब इसे सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है.
यानि अब 3 मार्च को भी सभी सरकारी कार्यालय और संस्थान बंद रहेंगे. प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि इस नए आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए.

दो मार्च को होलिका दहन

सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक 2 मार्च को होलिका दहन होगा और 4 मार्च को पहले से ही होली का राजपत्रित अवकाश घोषित है.
साथ ही, 3 मार्च को भी अब Negotiable Instruments Act, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश माना जाएगा. यानी बैंक और अन्य संस्थानों में भी उस दिन कामकाज नहीं होगा.
पहले जिले की छुट्टी सूची में 3 मार्च को केवल स्थानीय अवकाश लिखा गया था, लेकिन शासन के नए आदेश के बाद इसे सार्वजनिक अवकाश में बदल दिया गया है.

प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं। नियमों का पालन करें और किसी भी तरह की अफवाह या गलत गतिविधि से दूर रहें.
प्रशासन का उद्देश्य है कि सभी लोग सुरक्षित और खुशी के साथ होली का आनंद ले सकें, इसलिए इन फैसलों को एहतियात के तौर पर लागू किया गया है.

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