33 जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर की दवाएं, दुर्लभ बीमारियों की दवाएं, जीवन बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस.
इसके अलावा दूध, पनीर, पिज्जा ब्रेड, चपाती या रोटी पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा.
5% स्लैब में आने वाले सामानों की लिस्ट में हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, मक्खन, घी, दूध की बोतलें और चश्मा आदि आइटम्स शामिल हैं.
ट्रैक्टर के टायर और पुर्जे, ट्रैक्टर, बायो पेस्टिसाइड्स, ड्रिल इरिगेशन और स्प्रिंकलर आदि भी 5% GST वाले स्लैब में आएंगे.
18% स्लैब में आने वाले प्रडक्ट में 1200CC तक की पेट्रोल, LPG और सीएनजी कारें, 1500CC तक की डीजल हाइब्रिड कारें शामिल हैं.
इसके अलावा 350CC तक की बाइक्स, थ्री व्हीलर्स, एयर कंडीशनर, LED-LCD TV, मॉनिटर और प्रोजेक्टर भी 18% वाले स्लैब में हैं.
40% स्लैब में आने वाले प्रोडक्ट्स की लिस्ट में पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, बीड़ी शामिल हैं.
इसके अलावा चार्टर्ड प्लेन, रिवॉल्वर और पिस्तौल, सट्टा, कैसीनो, जुआ, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग भी 40% वाले स्लैब में रखे गए हैं.