कार का रंग बदलना है? पहले RTO को जरूर सूचित करे- भारत में कार के रंग बदलने पर सख्त नियम लागू हैं. अगर आप अपनी कार का रंग बदलते हैं, तो RTO में इसका अपडेट कराना जरूरी होता है.
मोटर वाहन अधिनियम के तहत है जरूरी अपडेट - कार का नया रंग आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) में दर्ज होना अनिवार्य है. बिना जानकारी के रंग बदलने पर भारी जुर्माना हो सकता है.
बिना सूचित किए रंग बदलना भारी पड़ सकता है- अगर पुलिस चेकिंग में बिना अपडेट के रंग बदला हुआ पाया गया, तो जुर्माना लगाया जा सकता है. आपकी कार जब्त भी हो सकती है.
बदलाव के लिए RTO में फीस देनी होती है - मूल रंग बदलने पर RTO में जाकर फीस देकर अपडेट करवाना जरूरी है. यह प्रोसेस आपकी कार के नए रंग को कानूनी मान्यता देता है.
मॉडिफिकेशन करते वक्त रखें ये बातें ध्यान में - टायर या अन्य बदलाव करते समय वाहन के टॉप मॉडल से मेल खाना जरूरी हैगलत फिटिंग गैरकानूनी मानी जाएगी और आपको दिक्कत हो सकती है.
नियमों का पालन करें और बचें जुर्माने से - कार में कोई भी बदलाव कराएं तो RTO को सूचित करना न भूलें. इससे आपकी गाड़ी कानूनी और सुरक्षित रहेगी.
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